रायपुर

कलेक्टर ने जिले के अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता के संबंध में दी जानकारी

कलेक्टर ने जिले के अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता के संबंध में दी जानकारी

हाशिम खान 

-सम्पत्ति विरूपण हटाने के संबंध में दिये आवश्यक दिशा निर्देश

सूरजपुर/ विधानसभा निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के संबंध में तीनों विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर, समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मैदानी स्तर के कर्मचारी एवं राजस्व निरीक्षक की बैठक ली गई। जिसमें उनके द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होते ही 24 घण्टे, 48 घण्टे, 72 घण्टे के भीतर की जाने वाली संपत्ति विरूपण हटाने की कार्यवाही के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। शासकीय सम्पत्ति, शासकीय कार्यालय से राजनैतिक संबद्धता के सभी विज्ञापन, बैनर पोस्टर, फ्लैक्सी ,दीवार लेखन, राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो आदि 24 घण्टे के भीतर हटाने की कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थल जैसे-रेल्वे स्टेशन, बस स्टॉप, सड़क पुल के किनारे सरकारी खर्च पर लगाये गये होर्डिंग, राजनैतिक विज्ञापन, राजनीति में सक्रिय व्यक्तियों के चित्र, संदेश वाले विज्ञापन, बिजली के खंभे एवं वृक्षों पर लगाये गये बैनर पोस्टरों को 48 घण्टे के भीतर हटाया जायेगा। निजी घरों में किये गये दीवार लेखन, राजनैतिक विज्ञापन को 72 घण्टे के भीतर हटाने की कार्यवाही की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त अधिकारियों को अभी से ऐसे स्थानों को चिन्हित कर योजना बनाकर टीम का गठन करने के निर्देश दिये गये। जिससे समय सीमा के भीतर विरूपण हटाने की कार्यवाही की जा सके, इस हेतु मैदानी अधिकारी प्रत्येक गांव, प्रत्येक वार्ड का दौरा कर पंजी संधारण कर रखे कि किन-किन स्थानों से सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही की जानी है। उन्होने सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिये की 72 घण्टे के बाद जिले के सभी स्थानों से इस प्रकार के सम्पत्ति विरूपण दिखाई नहीं देना चाहिए। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही केन्द्र, राज्य के सरकारी उपक्रम, स्थानीय निकाय में राजनैतिक पदाधिकारियों को दी गयी शासकीय वाहन वापस लिये जायेंगे, शासकीय वाहन का दुरुपयोग नहीं होगा। सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य की सूची प्राप्त करेगें। कोई नया कार्य प्रारम्भ नहीं होगा। किसी भी प्रकार का शिलान्यास, भूमिपूजन, टेंडर नहीं होगी। सरकारी खर्चे पर सरकार की उपलब्धि संबंधी विज्ञापन जारी नहीं होगे। ऐसे विज्ञापन के प्रसारण पर तत्काल रोक रहेगी। आदर्श आचार संहिता लगते ही निर्वाचन व्यय की निगरानी करने वाली वाली समिति तत्काल सक्रिय हो जाएगी और कन्ट्रोल रूम, शिकायत प्रकोष्ठ तत्काल कार्य करना प्रारम्भ कर देंगी। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी विज्ञापन बिना पूर्व प्रमाणन के प्रसारित नहीं होगंे। सभी अधिकारियों को निर्वाचन अवधि में प्रतिदिन सम्पत्ति विरूपण रोकथाम की जानकारी समय 3 बजे तक अनिवार्य रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय को देने का निर्देश दिये गये। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभाकक्ष में आदर्श आचार संहिता के नोडल अधिकारी श्री नरेन्द्र पैकरा संयुक्त कलेक्टर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका वर्मा व निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहें।

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