हाशिम खान
सूरजपुर/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के कारण प्रत्येक मंगलवार कलेक्टोरेट में आयोजित होने वाले जन चौपाल को आगामी आदेश पर्यन्त स्थगित कर दिया गया है
कलेक्टर ने निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों अथवा राजनैतिक दलों द्वारा कराए जाने वाले पुस्तिका या पोस्टरों के मुद्रण और प्रकाशन संबंध में प्रिंटिंग प्रेस के मेसर्स, स्वामी एवं प्रबंधक को जारी किया आदेश
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 - (क) के तहत निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों अथवा राजनैतिक दलों द्वारा कराए जाने वाले पुस्तिका या पोस्टरों के मुद्रण और प्रकाशन संबंध में प्रिंटिंग प्रेस के मेसर्स, स्वामी एवं प्रबंधक को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हो तो मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित प्रकाशित कराएगा।