
द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

जारी आदेश राज्य के समस्त संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि सोमवार से शनिवार तक शाला का संचालन जहां एक पाली में संचालित समस्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई-हायर सेकेण्डरी शालाएं प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक खुलेगी। इसी प्रकार ऐसी शालाएं जहां कक्षाएं दो पालियों में संचालित होती है, वहां प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शालाएं प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक तथा हाई-हायर सेकेण्डरी शालाएं प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक संचालित होगी। यह आदेश 2 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक प्रभावशील रहेगा।