पाकिस्तान : जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। अब उन्हें अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़े जमीन घोटाले के मामले में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। उन्हें निचली अदालत ने यह सजा दी है, जिसके खिलाफ वह उच्च न्यायालय और फिर अंत में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इमरान खान के अलावा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है, जब इमरान खान की पार्टी पीटीआई और सरकार के बीच बातचीत जारी है। वार्ता की इस पहल में सेना भी शामिल है और पीटीआई के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इमरान खान के जेल से निकलने का रास्ता इससे साफ हो सकता है। लेकिन नए केस में सजा सुनाए जाने से इमरान खान और उनके समर्थकों की टेंशन बढ़ गई है।
रावलपिंडी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है, जहां की अदियाला जेल में इमरान खान अगस्त 2023 से ही बंद हैं। इमरान खान के खिलाफ घोटाले का यह सबसे बड़ा मामला है, जिसमें फैसला आया है। ऐंटी-करप्शन कोर्ट के जज नासिर जावेद राणा ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले इमरान खान को सजा देने पर फैसला तीन बार टल चुका था। सबसे अंत में 13 जनवरी को इस केस में फैसला टल गया था। यह फैसला अदियाला जेल में ही बनी अस्थायी अदालत में सुनाया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इमरान खान को जेल से निकालकर न लाना पड़े। इमरान खान के खिलाफ इस मामले में नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने दिसंबर 2023 में केस दर्ज किया था।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान और उनकी 50 वर्षीय पत्नी बुशरा बीबी के अलावा 6 अन्य लोगों के खिलाफ इस मामले में आरोप हैं। उनके अलावा 6 अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोप हैं। इस मामले में आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ है। बता दें कि इस मामले में आरोप है कि इमरान खान और उनकी पत्नी ने एक प्रॉपर्टी टाइकून के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया है। बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ओर से कई बार सरकार और सेना से बातचीत से इनकार किया गया था। लेकिन अंत में इमरान खान की पार्टी ने बातचीत पर सहमति जताई है।(एजेंसी)