
संवाददाता- प्रभात मोहंती..
20000 रूपये की धोखाधडी करने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार l
सायबर सेल एवं थाना सरायपाली पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।
महासमुंद : घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी प्रकाश नायक पिता भोगीराम नायक सा. सरायपाली के द्वारा थाना सरायपाली में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि विगत 6 वर्षाे से स्वयं का च्वाईस सेंटर संचालित कर रहा हूं दिनांक 07.04.25 को मैं अपने च्वाईस सेंटर पर था तभी एक अज्ञात व्यक्ति मेरे च्वाईस सेंटर में आकर बोला कि मैं अपने रिश्तेदार से 20000/- बीस हजार रूपये मांग कर आपके फोन पे पर डलवा देता हूं आप मुझे नगदी रकम दे देगें कहने पर मैने उसे अपना फोन पे नं. दिया हूं । लगभग दो घंटे बाद मोबाईल नं. के धारक भरत भूषण पटेल ने मेरे मोबाईल नं. में फोन कर बोले कि अज्ञात व्यक्ति मोबाईल नं. के धारक ने खाता में 20000/- बीस हजार रूपये ट्रांजेक्शन करने के लिये कहने पर ट्रांजेक्शन करना बताये । अज्ञात व्यक्ति मोबाईल नं. के धारक द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति से रूपये मेरे खाता के माध्यम से नगदी बीस हजार रूपये प्राप्त कर मेरे साथ 20000/- बीस हजार रूपये ठगी की है । प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सरायपाली में अपराध/धारा 318(4) बीएनएस. का कायम कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस की टीम के द्वारा उक्त मोबाईल धारक आरोपी (01) भोजराज चौधरी पिता जागेश्वर चौधरी उम्र 31 वर्ष सा. बिलाईगढ, सरायपाली महासमुन्द को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान बताया कि इंज्वाय करने के लिये प्रार्थी के साथ 20000 रूपये कि ठगी करना बताया तथा उक्त ठगी की राशि में से अपने दोस्तो (02) जय प्रकाश चौधरी पिता जगदीश चौधरी उम्र 36 वर्ष सा. बिलाईगढ, सरायपाली महासमुन्द एवं (03) प्रमोद पटेल पिता नवरतन पटेल उम्र 21 वर्ष सा. बिलाईगढ, सरायपाली महासमुन्द को 2000 - 2000 रूपये बटवारा देना बताया। पुलिस की टीम के द्वारा घटना में शामिल आरोपियों भी पकडा गया तथा पूछताछ पर महासमुन्द व रायपुर में तीनों ने रहकर उक्त रकम को खर्च कर देना बताया आरोपीयों के कब्जे से ठगी के नगदी रकम में से कुल 4400 रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूध्द थाना सरायपाली में अपराध धारा 318(2) बी.एन.एस. के तहत् कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। यह सम्पूर्ण कार्यवाही महासमुन्द पुलिस की टीम के द्वारा की गई।