
संदर्भः 1. सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश दिनांक 05/03/2019
2. माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 22 जुलाई 2024 को सदन में दिए बयान
मानपुर मोहला अ०चौकी : माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 22 जुलाई 2024 को सदन में यह जानकारी दिया है कि, आदिवासी क्षेत्रों से शिक्षकों का शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं हो सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 05/03/2019 की कंडिका 9 में यह स्पष्ट लिखा गया है, कि आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों और अन्य स्टॉफ का शिक्षा विभाग में संविलियन होने के बाद भी आदिवासी विकासखंडों से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब यह कि संविलियन के बाद भी आदिवासी विभाग के शैक्षणिक स्टॉफ शिक्षा विभाग के स्कूलों एंव कार्यालय में अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे, उनका कार्यक्षेत्र पूर्ववत् ही रहेगा और उनका स्थानांतरण आदिवासी विकासखंड में ही होगा।
इसके वावजूद श्रीमति कामिनी साहू, व्याख्याता (जीव विज्ञान), शा हाई स्कूल, मुकादाह, वि०ख० मोहला, जिला मानपुर मोहला अ०चौकी का स्थानांतरण जिला राजनांदगांव के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बाबूगिरी करने कर दिया गया जबकि शा हाई स्कूल, मुकादाह, वि०ख० मोहला, जिला मानपुर मोहला अ० चौकी में जीव विज्ञान पढ़ाने वाला कोई शिक्षक अब नही है। श्रीमति कामिनी साहू का स्थानांतरण आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के स्थायी आदेश 05/03/2019 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। अतः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः निवेदन है कि श्रीमति कामिनी साहू, व्याख्याता, (जीव विज्ञान), शा हाई स्कूल, मुकादाह, वि०ख० मोहला, जिला मानपुर - मोहला अ० चौकी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 06/01/2025 को निरस्त करने का कष्ट करेंगे