महासमुन्द

ग्राम बिरकोनी, बडगांव एवं घोडारी में अवैध रूप से भण्डारित लगभग 26050 घनमीटर रेत जप्त

ग्राम बिरकोनी, बडगांव एवं घोडारी में अवैध रूप से भण्डारित लगभग 26050 घनमीटर रेत जप्त

संवाददाता- प्रभात मोहंती..

कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग की कारवाई सतत जारी

महासमुंद :  खनिजों के अवैध उत्खनन / परिवहन/भण्डारण पर प्रभावी रोकथाम करने हेतु  शासन एवं  कलेक्टर श्री विनय लंगेह के निर्देशानुसार खनिज एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये  25जून2025, दिन-बुधवार, को ग्राम घोडारी, बढ़गांव एवं  बिरकोनी तहसील व जिला महासमुंद में अवैध रेत भण्डारण का जांच किया गया। जांच के दौरान ग्राम घोड़ारी में शासकीय भूमि में लगभग 1600 घनमीटर रेत का भण्डारण ढेरियों में अलग-अलग जगह होना पाया गया। संयुक्त जांच दल द्वारा ग्राम बड़गांव में शासकीय भूमि खसरा नं 3790 तथा शासकीय भूमि खसरा नं. 3837 में अलग-अलग ढेरियों में लगभग 7600 घनमीटर रेत का अवैध भण्डारण किया जाना पाया।

इसी प्रकार ग्राम बिरकोनी तहसील व जिला महासमुंद में अवैध रेत भण्डारण का जांच किया गया। जांच के दौरान ग्राम बिरकोनी में शासकीय भूमि एवं निजी भूमि में रेत का भन्डारण अलग-अलग ढेरियों में होना पाया गया। ग्राम विरकोनी में कुल 16850 घनमीटर अवैध रेत भण्डारण होना पाया गया। जिसमें प्राथमिक आंकलन रेत भंडारित में रकबा भूस्वामियों
सखाराम पिता बुधु,
छगनूराम पिता पिलाराम,
उदयराम पिता पुनीत राम,
जीवन पिता लालू,
शत्रुधन पिता लालु,
सुमित्रा पति लालू,
छीता बाई पत्ति परसादी,
इंदरमन पिता दुकाल छुकलहा पिता रामाधीन,
शिवदयाल पिता रतनलाल,
गोपाल पिता सुकाल,
घुरऊ पिता जग्गू
सुनीता पति नवीन चन्द्राकर,
रूखमनी पति अजय चन्द्राकर, पुसऊ पिता सुधू,
अर्चना पति राजेन्द्र चन्द्राकर,
विष्णु पिता बोधीराम,
रजवंतीन पिता बुधरान एवं शासकीय  भूमि के नाम पर पाया गया।

इस प्रकार ग्राम बिरकोनी, बडगांव एवं घोडारी में अवैध रूप से भण्डारित रेत मात्रा लगभग 26050 घनमीटर को संबंधित ग्राम कोटवार, हल्का पटवारी एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में खनिज विभाग द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त तक जप्त किया गया है। निजी भूमि में अवैध भण्डारित रेत हेतु निजी भूमि स्वामीयों के विरूद्ध नोटिस जारी किया जा रहा है। उपरोक्त अवैध रेत भण्डारण में छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के नियम 5 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही किया जावेगा ।

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