संवाददाता: प्रभात मोहंती
ओडिशा से लाकर छत्तीसगढ़ के गांवों में महुआ शराब खपाने का, तस्करों का प्लान लगातार फेल।
ग्राम नूनपानी (सरायपाली),ग्राम परसवानी पुल के पास व बड़े लोरम मार्ग में सांकरा पुलिस की रेड।
154 लीटरअवैध महुआ शराब कीमती 26,850 रूपये, जप्त।
परिवहन में प्रयुक्त दो मोटर साइकिल कीमती करीब 50,000 रूपये की संपत्ति जप्त।
04 आरोपी गिरफ्तार, आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही।
अभियान दिनांक से वर्तमान तक 21 लाख 91 हजार 605 रुपए कीमत की 7908.560 लीटर शराब जब्त।
अभियान दिनांक से वर्तमान तक 626 प्रकरणों में 709 व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत हो चुकी है कार्यवाही।
महासमुन्द : जिला पुलिस महासमुन्द द्वारा अवैध महुआ शराब बनाने, बिक्री एवं परिवहन करने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एन्टी नारकोटिक टॉस्क फोर्स और सभी थाना एवं चौंकी क्षेत्रों में लगातार कार्यवाही की जा रही है।
प्रकरण-01
थाना सरायपाली
अपराध क्रमांक 179/26 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट
मुखबीर के सूचना पर ग्राम नूनपानी मे संदिग्ध अजय भारती पिता हेमलाल के घर के बाड़ी में बिक्री हेतु अवैध महुआ शराब रखे होने की सूचना पर रेड कार्यवाही की गयी। घटना स्थल पर 75 लीटर महुआ शराब कीमती ₹15,000 का मिला था ,जिसे जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया एवं आरोपी के विरुद्ध अपराध सदर धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।
गिरफतार आरोपी-
1- अजय भारती पिता हेमलाल भारती उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम नूनपानी थाना सरायपाली जिला महासमुंद।
जप्त संपत्ति-
1- 75 लीटर महुआ शराब जप्त कीमती लगभग 15,000 रूपये।
प्रकरण-02
थाना सांकरा-
अपराध क्रमांक 101/ 26, धारा 34 (2) आबकारी एक्ट
दिनांक 25.05 2026 को मुखबिर सूचना पर घटना स्थल ग्राम परसवानी पुल के पास आरोपी लोकेश निषाद पिता तुलाराम निषाद उम्र 34 साल ग्राम परसवानी द्वारा दिनांक घटना समय को अवैध रूप से 30 लीटर उड़ीसा निर्मित महुआ शराब कीमती 4500 रुपए को, बिक्री करने वास्ते अपने मोटर साइकिल (कीमती ₹20000) में परिवहन करते मिला, जिसे जप्त कर अपराध सदर धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।
गिरफ्तार आरोपी-
01-लोकेश निषाद पिता तुलाराम निषाद उम्र 34 साल साकिन परसवानी थाना सांकरा, जिला महासमुंद।
जप्त संपत्ति-
01- 30 लीटर उड़ीसा निर्मित महुआ शराब कीमती 4500 रुपए।
02- एक मोटरसाइकिल कीमती 20,000 रुपये।
जुमला जप्त संपत्ति कीमती 24,500 रुपये।
प्रकरण-03
अपराध क्रमांक 102/26 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट
मुखबीर के सूचना पर ग्राम परसवानी से बड़े लोरम जाने रास्ता मोड़ के पास घेराबंदी कर मोटर सायक़ल बिना नम्बर सी टी 100 में सवार दो व्यक्ति को रोककर पूछताछ करने पर संदिग्ध के कब्जे से ओडिशा निर्मित महुआ शराब 245 पाउच (प्रत्येक पाउच में 200 ml) कुल जुमला 49 लीटर कीमती लगभग 7350 रूपये को, बिक्री करने वास्ते अपने मोटर साइकिल बिक्री करने वास्ते में परिवहन करते मिला, अवैध शराब व मोटर सायकल को जप्त कर दोनो आरोपीयों के विरुद्ध अपराध सदर धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई।
गिरफतार आरोपी-
1- जय कुमार प्रधान पिता स्वर्गीय दीनबंधु प्रधान उम्र 48 साल।
2- महेश निषाद पिता मुनकु निषाद उम्र 62 साल साकिनान परसवानी थाना साकरा जिला महासमुंद।
जप्त संपत्ति-
1- 49 लीटर महुआ शराब जप्त कीमती लगभग 7350 रूपये।
2- एक मोटर सायक़ल कीमती लगभग 30,000 रूपये।
तीन प्रकरणो में जुमला जप्त संपत्ति कीमती लगभग 76,850 रूपये।






























