संवाददाता: सुभाष गुप्ता
- अब 14 अगस्त 2026 तक करा सकेंगे फसलों का बीमा
- कलेक्टर ने जिले के अन्नदाताओं से की अपील: छूटे हुए किसान भाई नजदीकी सीएससी, बैंक शाखा अथवा फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से समय-सीमा के भीतर अवश्य करा लें पंजीयन
सूरजपुर : किसान भाइयों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम वर्ष 2026 हेतु बीमा आवेदन की अंतिम तिथि, जो पूर्व में 31 जुलाई 2026 निर्धारित थी, उसे बढ़ाकर अब 14 अगस्त 2026 कर दिया गया है। इस आशय की अधिसूचना छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 31 जुलाई 2026 को जारी कर दी गई है।
इस निर्णय का सर्वाधिक लाभ उन किसानों को मिलेगा, जो किसी कारणवश 31 जुलाई की पूर्व निर्धारित समय-सीमा तक अपना बीमा आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके थे। प्रायः मानसून की अनियमितता, खेती-किसानी की व्यस्तता अथवा तकनीकी कारणों से अनेक किसान समय पर अपनी फसलों का बीमा नहीं करा पाते हैं। तिथि बढ़ने से ऐसे किसानों को अब दूसरा अवसर प्राप्त हुआ है और वे बिना किसी हड़बड़ी के अपनी खरीफ फसलों को प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, कीट-व्याधि एवं अन्य जोखिमों के विरुद्ध सुरक्षा कवच प्रदान कर सकेंगे।
इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने जिले के किसानों से अपील करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को अनिश्चितताओं के विरुद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, अतः जिले का कोई भी अन्नदाता इसके लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि जो किसान बंधु पूर्व निर्धारित तिथि तक बीमा नहीं करा सके थे, वे इस बढ़ी हुई समय-सीमा का पूरा उपयोग करते हुए 14 अगस्त 2026 के पूर्व अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र (सीएससी), संबंधित बैंक शाखा, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति अथवा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से पंजीयन अवश्य करा लें। कलेक्टर ने यह भी कहा कि अंतिम दिनों में भीड़ एवं तकनीकी असुविधा से बचने के लिए किसान समय रहते आवेदन कर दें तथा आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें।
कलेक्टर ने उप संचालक कृषि एवं विकासखंड स्तरीय अमले को निर्देशित किया है कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए तथा ग्राम पंचायत स्तर पर मुनादी, कृषक चौपाल एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों तक तिथि वृद्धि की जानकारी पहुंचाई जाए। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी अथवा कार्यालय उप संचालक कृषि, सूरजपुर से संपर्क कर सकते हैं।






























