प्रभात महंती
प्रकरण के संबंध में दिए आवश्यक दिशा-निर्देष
महासमुंद : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 16 दिसंबर 2023 शनिवार को सम्पूर्ण देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है।
जिस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के अध्यक्ष भीष्म प्रसाद पाण्डेय ने जिला न्यायालय के वीडियों कान्फ्रेसिंग में जिले के समस्त थाना प्रभारियों तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) की बैठक आयोजित कर होने वाले नेशनल लोक अदालत में पुराने एवं लंबित प्रकरणों का निराकरण करने हेतु न्यायालय में प्रस्तुत करने संबंधित दिशा निर्देश दिए। ताकि लंबित अथवा पुराने प्रकरण का निराकरण नेशनल लोक अदालत के खंडपीठों के माध्यम से किया जा सके। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा न्यायदृष्टांत के जरिए से जारी दिशा निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन कर उसके अनुरूप अनवेषण कार्यवाही किए जाने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए।
लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों धारा. 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों सहित बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राजस्व, विद्युत विभाग दूरसंचार विभाग नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री.लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जाएगें। जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों के प्रकरण लोक अदालत खण्ड पीठ में निराकृत किये जाएंगें। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कर सकते हैं।