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सूरजपुर

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जन चौपाल आगामी आदेश तक स्थगित

Posted on :16-Oct-2023
जन चौपाल आगामी आदेश तक स्थगित

हाशिम खान 

सूरजपुर/  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के कारण प्रत्येक मंगलवार कलेक्टोरेट में आयोजित होने वाले जन चौपाल को आगामी आदेश पर्यन्त स्थगित कर दिया गया है

कलेक्टर ने निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों अथवा राजनैतिक दलों द्वारा कराए जाने वाले पुस्तिका या पोस्टरों के मुद्रण और प्रकाशन संबंध में प्रिंटिंग प्रेस के मेसर्स, स्वामी एवं प्रबंधक को जारी किया आदेश

 जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 - (क) के तहत निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों अथवा राजनैतिक दलों द्वारा कराए जाने वाले पुस्तिका या पोस्टरों के मुद्रण और प्रकाशन संबंध में प्रिंटिंग प्रेस के मेसर्स, स्वामी एवं प्रबंधक को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हो तो मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित प्रकाशित कराएगा।

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अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश सचिव बने कौशलेन्द्र

Posted on :16-Oct-2023
अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश सचिव बने कौशलेन्द्र

हाशिम खान 

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े संगठन अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राकेश प्रताप सिँह एवं प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द शर्मा के निर्देशानुसार राजधानी रायपुर मे पिछले दिनों एक दिवसीय बैठक रखा गया, बैठक में कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए सूरजपुर के युवा पत्रकार कौशलेन्द्र  यादव को प्रदेश सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप गई है उनके इस मनोनयन से जिले के युवा पत्रकारों में हर्ष व्याप्त हैं। 

बैठक में जिलों एवं तहसीलो से कलमवीरो ने सैकड़ो के संख्या मे एकत्रित हुए जिसमे खासकर संगठन ने पत्रकार सुरक्षा क़ानून को लेकर विशेष चर्चा किया ।पत्रकारों के ऊपर फर्जी एफ़आइआर, पत्रकार उत्पीड़न, एवं पत्रकारों कि स्वतंत्रता कि हनन को लेकर गंभीरता से चर्चा किया गया, एवं पत्रकार सुरक्षा क़ानून मे कुछ बिंदु को लागु करने कि मांग भी उठा जिससे वरिष्ठ पत्रकार साथियो ने अपना सहमति देते हुए सभी के विचारानुसार पत्रकार सुरक्षा क़ानून मे बिंदुवार जोड़ने हेतु एक विशाल सम्मेलन राजधानी रायपुर मे रखने कि सहमति दिया है।

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अग्रसेन जयंती पर मायूमं ने किया रक्तदान…

Posted on :16-Oct-2023
अग्रसेन जयंती पर मायूमं ने किया रक्तदान…

हाशिम खान 

सुरजपुर/ विश्रामपुर अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच की शाखा बिश्रामपुर ने सूरजपुर शासकीय ब्लड बैंक के साथ मिलकर अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिश्रामपुर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर का उद्घाटन अग्रवाल सभा संरक्षक सुभाष गोयल, अध्यक्ष खजानचंद जिंदल, वरिष्ठ समाजसेवी रमेश दनोदिया, महिला अग्रवाल महिला मंडल संरक्षक कांता देवी, अनीता गोयल, उमा दनोदिया, अध्यक्ष पुष्पा गोयल ने किया। रक्तदान शिविर में शिवनंदनपुर/बिश्रामपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता बलराम शर्मा, हर्ष दनोदिया, मनोज गोयल, ज्योति सिंहल, सोनू गोयल, नितिन गोयल, शुभ गोयल, रमेश अग्रवाल, घनश्याम मित्तल, गौरव मित्तल, अंकित सराफ़ सहित 35 लोगो ने रक्तदान किया। इस आयोजन को लेकर मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय सहायक मंत्री अंशुल गोयल ने कहा कि रक्तदान के क्षेत्र में हमारी संस्था बहुत सहरान्य कार्य करती है लगभग हम प्रति दिन 1000 unit लाइव रक्तदान के माध्यम से पूर्व देश में रक्तदान करवा कर मरिजो को उपलब्ध कराते है और समय समय पर रक्तदान हेतु जागरूकता संबंधित आयोजन भी किया जाता है। साथ सुभाष गोयल ने बताया कि आज के शिविर में लोगो ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जिसके लिये उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया और अपील की कि समय समय पर रक्तदान अवश्य करे। उक्त आयोजन को सफल बनाने में शाखा अध्यक्ष हर्ष दनोदिया, कोषाध्यक्ष हनी गोयल सहित हॉस्पिटल प्रबंधन में बीएमओ डॉ प्रशांत सिंह, डॉ मुकेश कुमार सहित हॉस्पिटल के स्टाफ सक्रिय रहे।

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संदेह स्पाद परिस्थिति में कुएं लटकती मिली बाइक..

Posted on :16-Oct-2023
संदेह स्पाद परिस्थिति में कुएं लटकती मिली  बाइक..

हाशिम खान 

सुरजपुर : नगर के वार्ड क्रमांक 9 गुरु घासीदास वार्ड में खेतों के बीच वीरान पड़े कच्चे कुएं में संदिग्ध अवस्था में बाइक लटकती पाई गई है जिससे मुहल्ले में सनसनी फैल गई।इस संबंध में वार्ड पार्षद राम सिंह ने बताया कि उनके घर के समीप खेतों के बीच स्थित एक पुराने कुएं में बाइक लटकते पाई गई है बाइक किसकी है अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है।

कपड़े की डोरी बनाकर बाइक को कुएं में लटकाया गया था जिसे पुलिस को सूचना देकर पुलिस की उपस्थिति में बाइक को बाहर निकाला गया और पुलिस थाना भेज दिया गया है। पुलिस को चोरी की बाइक होने का अनुमान है। बाइक जर्जर अवस्था में है।

 

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नाम निर्देशन टीम के द्वितीय चरण का प्रशिक्षण

Posted on :14-Oct-2023
नाम निर्देशन टीम के द्वितीय चरण का प्रशिक्षण

हाशिम खान 

सूरजपुर/ विधानसभा निर्वाचन 2023 में नामांकन प्रक्रिया को आयोग के निर्देशानुसार सम्पन्न करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में नामांकन स्टॉफ का प्रशिक्षण कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित किया गया। जिसमें उन्हें नामांकन प्रक्रिया के सभी सात चरणों की जानकारी दी गई। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री पी.सी. सोनी द्वारा बताया गया कि आयोग के निर्देशानुसार जिला सूरजपुर के विधानसभा क्षेत्र 04 प्रेमनगर, 05 भटगांव एवं 06 प्रतापपुर के द्वितीय चरण के अन्तर्गत निर्वाचन कार्य सम्पन्न होगी। निर्वाचन की सूचना का प्रमाणन (नाम निर्देशन) का प्रारम्भ की तिथि 21 अक्टूबर, नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर, संवीक्षा तिथि 31 अक्टूबर, नाम वापसी के अंतिम तिथि 02 नवम्बर, मतदान तिथि 17 नवम्बर एवं मतगणना तिथि 03 दिसम्बर है। 21 अक्टूबर को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन की लोक सूचना का प्रकाशन (प्रारूप 1) में किया जायेगा और इसी दिनांक से नाम निर्देशन कार्य 11 बजे से प्रारम्भ होकर 03 बजे तक चलेगा। नामांकन स्टाफ को नामांकन के पूर्व किया जाने वाले तैयारी रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में बैठकर बेरिकेड्स व्यवस्था के बारे मे जानकारी दी गई। नामांकन अवधि में अभ्यर्थी को केवल तीन वाहन को 100 मीटर के अन्दर आने की अनुमति होगी। अभ्यर्थी सहित 05 व्यक्ति को रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय के अन्दर आने की अनुमति होगी। एक व्यक्ति अधिकतम 04 सेट में नामांकन दाखिल कर सकता है। यह नामांकन पत्र नामांकन दिवस में केवल 11 बजे से 03 बजे के बीच आर.ओ. या ए.आर.ओ. को निर्धारित स्थल पर दाखिल किया जा सकता है।

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विधानसभा निर्वाचन हेतु निक्षेप राशि 10 हजार रुपये है किन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विक्षेप राशि 5000 (पांच हजार रुपये) है। यह राशि आर.ओ., ए.आर.ओ. के समक्ष नगद रूप में या चालान के माध्यम से जमा किया जायेगा। नाम निर्देशन के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजनैतिक दल हेतु एक प्रस्ताव के आवश्यकता होगी। जबकि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल और निर्दलीय प्रत्याशी हेतु 10 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। प्रस्तावक को संबंधित विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। नाम निर्देशन के लिए फार्म 2 ब का प्रयोग किया जायेगा। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन फार्म को पूर्ण रूपेण भरकर अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित शपथ फार्म 26 के सभी स्तंभों को भरकर नामांकन दिवस आर.ओ., ए.आर.ओ. के समक्ष निर्धारित समय के बीच प्रस्तुत करना होगा। नामांकन फाइल भरने के कम से कम एक दिन पूर्व अभ्यर्थी द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, पोस्ट ऑफिस, सहकारी बैंक में निर्वाचन के प्रयोजन से बैंक खाता खोला जायेगा, जो बैंक बुक प्रावधानिक होगा। दस खाते का नम्बर नामांकन फाईल भरते समय देना होगा। यह खाता अभ्यर्थी के नाम से या अभ्यर्थी एवं निर्वाचन अभिकर्ता के संयुक्त नाम से खोला जायेगा। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को हाल के तीन महिने के भीतर का फोटो( 3सेमी.ग3.5 सेमी.) लगाना होगा इस हेतु उन्हें घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

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अभ्यर्थी को शपथ पत्र 26 को पूर्णरूपेण भरकर नामांकन पेपर के साथ संलग्न करना होगा। इस फार्म 26 में अभ्यर्थी के चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण, आपराधिक मामले, देन-डारियां, शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी देनी होती है जो पब्लिक, नोटरी, शपथ आयोग, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के द्वारा नोटराईज हो शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर नोटरी के हस्ताक्षर एवं सील तथा अभ्यर्थी के हस्ताक्षर रहे। यह शपथ पत्र नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना है। नाम निर्देशन प्रस्तुत करने के बाद अभ्यर्थी को निर्धारित प्रपत्र में संविधान के प्रति निष्ठा होने का शपथ, प्रतिज्ञान लेगे यदि किसी अभ्यर्थी को राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है। तो उसे संबंधित दल के अधिकृत पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित फॉर्म ’’ए’’ और फार्म ’’बी’’ की मूल प्रति नामांकन फार्म के साथ प्रस्तुत करना होगा। नाम निर्देशन के पत्र में अभ्यर्थी एवं सभी प्रस्तावक का मतदाता सूची में भाग संख्या एवं सरल क्रमांक की सही-सही प्रविष्टि की जानी है जो अभ्यर्थी एवं सभी प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षरित हो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एवं निर्दलीय अभ्यर्थी को तीन मुक्त प्रति को नामांकन फार्म में लिखना होगा यदि अभ्यर्थी किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र का है, तो उसे मतदाता सूची को अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा। यदि अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना होगा प्रत्येक दिन नाम निर्देशन की जानकारी निर्धारित प्रारूप 3। में तैयार किया जाना है। नामांकन के अंतिम दिवस अभ्यर्थियों की समेकित सूची निर्धारित प्रपत्र में तैयार की जायेगी। जिसे रिटर्निंग ऑफिसर के सूचना पटल में प्रकाशन करने के साथ-साथ इसे मु.नि.पदा. रायपुर को भेजी जायेगी। अभ्यर्थियों के नामांकन फार्म 26 को सूचना पटल पर प्रकाशित किया जाना है। शपथ पत्र 26 को 24 घण्टे के भीतर मु.नि.पदा. रायपुर के वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सभी नाम निर्देशन पत्रों की निर्धारित तिथि को संवीक्षा की जायेगी संवीक्षा के समय किसी अभ्यर्थी सहित अधिकतम 04 व्यक्ति आर.ओ. कक्ष में उपस्थित रह सकते है। संवीक्षा उपरान्त विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची प्रपत्र 04 में तैयार किया जायेगा। जिसमें अभ्यर्थियों के नाम तीन श्रेणी (1) मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय राजनैतिक दल के अभ्यर्थी (2) पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल, अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थी (3) निर्दलीय अभ्यर्थी में हिन्दी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किये जाने के 02 नवम्बर को नाम वापसी के बाद अभ्यर्थी को निर्वाचन प्रतीक आबंटित किये जायेंगे। इसके बाद चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों की सूची प्रपत्र 07 क में हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में तैयार किये जाएगे।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधानसभा 04 प्रेमनगर के रिटर्निंग अधिकारी श्री रवि सिंह (एसडीएम), 05 भटगांव के रिटर्निंग अधिकारी श्री सागर सिंह राज, 06 प्रतापपुर के रिटर्निंग ऑफिसर श्रीमती दीपिका नेताम सभी विधानसभा क्षेत्र के ए.आर.ओ. सुश्री वर्षा बसल, श्री समीर शर्मा, श्री सालिक राम, श्री सुरेन्द्र पैकरा, श्री पुष्पराज पातरे श्री मोइदिन खान उपस्थित रहे।

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ई.व्ही.एम., व्ही.व्ही. पैट, स्वीप एवं स्वास्तिक की आकृतियां बनाकर मतदाता जागरूकता का दिया संदेश

Posted on :14-Oct-2023
ई.व्ही.एम., व्ही.व्ही. पैट, स्वीप एवं स्वास्तिक की आकृतियां बनाकर मतदाता जागरूकता का दिया संदेश

हाशिम खान 

सूरजपुर:  विधानसभा निर्वाचन 2023 को ध्यान में रखते हुए विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत गिरवरगंज में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल के निर्देशन , मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जिला स्वीप नोडल अधिकारी सुश्री लीना कोसम, संयुक्त कलेक्टर एवं जिला उप निर्वाचन अधिकारी सुश्री प्रियंका वर्मा के मार्गदर्शन मे शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय गिरवरगंज के छात्र-छात्राओं के द्वारा ई.व्ही.एम., व्ही.व्ही. पैट, स्वीप एवं स्वास्तिक आदि आकृतियां प्रदर्शित की गई तथा विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण करते हुए रैली का आयोजन कर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। विशाल मानव श्रृंखला में उपस्थित समस्त छात्रों एवं कर्मचारियों तथा ग्रामीणों को जिला सहायक स्वीप नोडल अधिकारी श्रीमती लता बैक जी के द्वारा मतदाता जागरूकता का शपथ दिलाया गया।

इस अवसर पर प्राचार्य, संस्था के समस्त शिक्षक-शिक्षिकाएँ ,आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्राथमिक, एवं माध्यमिक शाला के समस्त शिक्षक, जन शिक्षक कीर्ति कौशल दुबे, अजय देवांगन, सुदर्शन दास एवं जय राम प्रसाद बी. पी. ओ.उपस्थित थें।

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कलेक्टर ने आयकर विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में एफएसटी, एसएसटी, और एक्साइज दल की हुई बैठक

Posted on :14-Oct-2023
कलेक्टर ने आयकर विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में एफएसटी, एसएसटी, और एक्साइज दल की हुई बैठक

हाशिम खान 

सूरजपुर:  जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने आयकर विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में एफएसटी, एसएसटी, और एक्साइज दल की बैठक रखी थी। जिसमें उपस्थित जनों को निर्वाचन के दौरान की जाने वाली कार्यवाही व उनके क्षेत्राधिकार से अवगत कराया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने एफएसटी दल को बताया कि चेकिंग के दौरान संदेहास्पद प्राप्त राशि (कैश) और वस्तु (पोस्टर व अन्य प्रचार सामग्री, मदिरा, ड्रग्स इत्यादि) पाये जाने की स्थिति में जो मतदाता को प्रलोभित करने की श्रेणी में आएगा, उसकी जप्ती कर आवश्यक कार्रवाई करना दल की जिम्मेदारी होगी। इस अवसर पर आयकर विभाग से आए हुए अधिकारियों ने बताया कि 10 लाख के ऊपर की धनराशि यदि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा है तो उस स्थिति में एफएसटी टीम को त्वरित कार्रवाई करते हुए, वीडियो बनवाना है इसके साथ ही कार्यवाही का विवरण भी तैयार करना है। इसके पश्चात आयकर विभाग को सूचना देनी है।इसके साथ ही उन्होंने कैश  लाने ले जाने के सम्बंध में अन्य जानकारियां भी उन्हें उपलब्ध करायी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपस्थित जनों को स्पष्ट किया कि निर्वाचन के लिए प्रलोभन वाले सामग्री या राशि पर ही दलों को नजर रखनी है। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित जनों को निर्वाचन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपादित हो इसके लिए सभी को निष्पक्ष होकर कार्य करने की बात कही।

बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री आई.कल्याण एलिसेला, अपर कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए सेक्टर अधिकारी हुए नियुक्त

Posted on :14-Oct-2023
विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए सेक्टर अधिकारी हुए नियुक्त

हाशिम खान 

सूरजपुर/   विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 तथा 1951 निर्वाचन पंजीयन नियम 1560 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 एवं रिटर्निंग ऑफिसर के हैण्डबुक में बने नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधानसभावार अधिकारियों को मतदान केंद्रो का सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिसमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक (04) प्रेमनगर का सेक्टर अधिकारी श्री आलोक कुमार सिंह एवं श्री विषाल प्रसाद को बनाया गया है। जिनके मतदान केंद्रो का मुख्यालय क्रमशः केतका (06) व (26) प्रेमनगर है।

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक (05)-भटगांव का सेक्टर अधिकारी श्री विनोद दुबे जिनके मतदान केंद्रो का मुख्यालय सिलफिली (38) को सेक्टर अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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शालू साहू एम्स में बनेंगी नर्सिंग अफसर, परिजनों में खुशी का माहौल

Posted on :13-Oct-2023
शालू साहू एम्स में बनेंगी नर्सिंग अफसर, परिजनों में खुशी का माहौल

हाशिम खान 

सूरजपुर : नगर पंचायत-प्रेमनगर की शालू साहू ने एम्स की नर्सिंग अफसर की भर्ती पात्रता परीक्षा में 61.33 प्रतिशत हासिल कर आल इंडिया स्तर पर 402 वां रैंक हासिल किया है।  शालू  साहू ने  ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) विभाग में कुल 3055 पदों पर भर्तियां हुई थी, जिसमें   402 वां आल इंडिया रैंक  होने के नाते देश में कुल 17 एम्स में से कहीं भी स्वेच्छा से नर्सिंग अफसर के रूप में सेवाएं दे सकेंगी।

शालू  साहू का नगर पंचायत - प्रेमनगर  के समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री रामदयाल जी की पोती है,  पिता कृष्ण कुमार साहू किराने  का व्यवसाय करते हैं, और माता कमला साहू ..  समाज महिला प्रकोष्ठ संभागीय संगठन मे कार्य कर रही हैं , शालू बड़ी बहन रितु साहू नगर के स्वास्थ केन्द्र मे दो वर्षों से  नर्स के पद पर सेवाएं दे रही है तथा नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं और छोटा भाई प्रयास संस्थान जशपुर में शिक्षा हासिल कर रहा है!

शालू ने प्रेमनगर से स्कूली शिक्षा के के बाद वर्ष  2017 से 2022 तट गवर्नमेंट कॉलेज आफ नर्सिंग बिलासपुर के नर्सिंग कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर वर्ष  22 मे प्रदेश में दुसरा स्थान प्राप्त की थी।

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राजनीति दल के अध्यक्ष व प्रतिनिधियों को निर्वाचन व्यय एवं लेखा के संबंध में दी गई जानकारी

Posted on :13-Oct-2023
राजनीति दल के अध्यक्ष व प्रतिनिधियों को निर्वाचन व्यय एवं लेखा के संबंध में दी गई जानकारी

हाशिम खान 

-जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दल के अध्यक्ष व प्रतिनिधियों को निर्वाचन से संबंधित विभिन्न सेल का करवाया अवलोकन

सूरजपुर /  विधानसभा 2023 सामान्य निर्वाचन की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दल तथा उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गए हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष व प्रतिनिधि निर्वाचन की अवधि तक व्यय अनुवीक्षण सम्बन्धी विवरण के संबंध में मूलभूत जानकारी रखें इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल द्वारा सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपस्थित जनों को बताया गया कि निर्वाचन व्यय से संबंधित वैधानिक प्रावधानों का सभी को पालन करना है। जिसके अंतर्गत उन्हें प्रमुख कानूनी प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी गई। उपस्थित जनों को बताया गया कि निर्वाचन व्यय के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पृथक बैंक खाता खोला जाना अनिवार्य है और सभी निर्वाचन व केवल इसी बैंक खाते से किए जाएंगें। अभ्यर्थी द्वारा बना कर रखे जाने वाले निर्वाचन व्यय रजिस्टर के संबंध में भी उन्हें जानकारी दी गई। निर्वाचन के खर्चों के दैनिक लेखा का रजिस्टर, कैश तथा बैंक रजिस्टर भरने की प्रक्रिया से भी उन्हें अवगत कराया गया। अभ्यर्थी की ओर से अतिरिक्त निर्वाचन एजेंट की नियुक्ति के संबंध में भी उन्हें बताया गया। स्टार प्रचारक को सुबह के संबंध में भी महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए।
  
निर्वाचन की अवधि के दौरान उन्हें किन-किन नियमों का पालन करना है। इसी के तहत उपस्थित जनों को नाम निर्देशन, नाम निरीक्षण की तारीख से परिणाम की घोषणा व परिणाम की घोषणा के पश्चात अभ्यर्थियों के लिए क्या-क्या दिशा निर्देश हैं। उनकी सूची उपलब्ध करायी। इसी क्रम में राजनीतिक दलों के लिए निर्वाचन की घोषणा के पश्चात, नाम निर्देशन की तारीख से लेकर परिणाम की घोषणा व परिणाम की घोषणा के पश्चात के दिशा निर्देश की सूची उपलब्ध कराई।
इसके साथ ही बैठक के तुरंत उपरांत जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा उपस्थित राजनीतिक दल के अध्यक्ष व प्रतिनिधियों को संयुक्त जिला कार्यालय भवन में निर्वाचन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए बनाए गए विभिन्न सेल का अवलोकन कराया गया। जिसमें नामांकन फार्म लेने, भरने व नाम वापसी लेने तक की प्रक्रिया किस-किस कक्ष में संपादित होगी इसकी जानकारी उन्हें दी गई। इसके साथ ही सी विजिल, एमसीएमसी सेल, ईईएम कंट्रोल रूम से भी उन्हें अवगत कराया गया।
   
इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री प्रियंका वर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्री नरेंद्र पैकरा वह अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे ।

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13 अक्टूबर से 02 दिसम्बर तक है नॉमिनेशन टीम , पोलिंग पर्सन, सेक्टर ऑफिसर, कमीशनिंग टीम इत्यादि का प्रशिक्षण

Posted on :13-Oct-2023
13 अक्टूबर से 02 दिसम्बर तक है नॉमिनेशन टीम , पोलिंग पर्सन, सेक्टर ऑफिसर, कमीशनिंग टीम इत्यादि का प्रशिक्षण

हाशिम खान 

सूरजपुर/ 13 अक्टूबर से 02 दिसम्बर तक विधानसभा निर्वाचन 2023 के सफल निष्पादन के लिए लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम जिले के विभिन्न प्रशिक्षण स्थालों में चलाया जायेगा। प्रशिक्षण का विवरण व तिथि इस प्रकार है।

प्रथम चरण- पोलिंग पर्सन ट्रेनिंग 16 से 18 अक्टूबर शा. रेवती रमन मिश्र महाविद्यालय सूरजपुर व शा.बा.उ.मा.वि सूरजपुर, शा.क.उ.मा.वि सूरजपुर, निर्वाचन सामग्री दल की ट्रेनिंग 20 अक्टूबर जिला पंचायत सभाकक्ष, वीडियोग्राफी-फोटोग्राफ्स का ट्रेनिंग 20 अक्टूबर जिला पंचायत सभाकक्ष, डिस्पैच एंड रिसीव टीम ट्रेनिंग 01 नवम्बर जिला पंचायत सभाकक्ष एवं काउंटिंग पर्सनल का ट्रेनिंग 11 नवम्बर जिला पंचायत सभाकक्ष में होगी।

द्वितीय चरण- नॉमिनेशन टीम ट्रेनिंग 13 अक्टूबर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष, पोलिंग पर्सन ट्रेनिंग 8 से 10 नवम्बर शा. रेवती रमण मिश्र महाविद्यालय सूरजपुर, शा.बा.उ.मा.वि सूरजपुर व शा.क.उ.मा.वि सूरजपुर, माइक्रो ऑब्जर्व्स ट्रेनिंग 2 नवम्बर जिला पंचायत सभाकक्ष, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर का ट्रेनिंग 04 नवम्बर को जिला पंचायत सभाकक्ष, कमीशनिंग टीम ट्रेनिंग 07 नवम्बर जिला पंचायत सभाकक्ष, पोस्टल बैलट पेपर ट्रेनिंग 19 अक्टूबर जिला पंचायत, डिस्पैच एंड रिसीव टीम ट्रेनिंग 10 नवम्बर जिला पंचायत सभाकक्ष तथा काउंटिंग पर्सनल का ट्रेनिंग 24 नवम्बर जिला पंचायत सभाकक्ष में है।

तृतीय चरण- पोलिंग पर्सन ट्रेनिंग 13 से 15 नवम्बर शा. रेवती रमण मिश्र महाविद्यालय सूरजपुर, शा.बा.उ.मा.वि सूरजपुर व शा.क.उ.मा.वि सूरजपुर, सेक्टर ऑफिसर ट्रेनिंग 06 नवम्बर को जिला पंचायत सभाकक्ष में व मॉक ड्रिल काउंटिंग का ट्रेनिंग 02 दिसम्बर आई.टी.आई पर्री में है। जिसमें निर्धारित तिथि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जायेगा।

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श्री नव युवक दुर्गा मंडल का वार्षिक बैठक संपन्न, 45 सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण किऐ, राजेश अग्रवाल 18 वी बार अध्यक्ष बने

Posted on :12-Oct-2023
श्री नव युवक दुर्गा मंडल का वार्षिक बैठक संपन्न, 45 सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण किऐ, राजेश अग्रवाल 18 वी बार अध्यक्ष बने

हाशिम खान 

माता के दरबार में श्री नवयुवक दुर्गा मंडल का वार्षिक बैठक आयोजित की गई ,जिसमें पुरानी कार्यकारिणी को भंग करते हुए ,नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। नई कार्यकारिणी में करीब 45 सदस्यों ने सदस्यता ग्रहण किऐ। इन्हीं सदस्यों में से पदाधिकारी का सर्व सम्मति से मनोनयन किया गया। राजेश अग्रवाल 18 वी बार अध्यक्ष बने.

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वर्ष 2023-24 के लिए सदस्य श्री धर्मवीर अग्रवाल, मदन लाल गोयल ,सूरज अग्रवाल, विजेंद्र कुमार गुप्ता, कृष्ण चंद्रपुरी, रमेश अग्रवाल, अश्वनी पांडे, सुमित कुमार देवांगन ,पवन बंसल, राजेश साहू, विनोद मित्तल, वीरेंद्र गर्ग, राजेश अग्रवाल राजू ,नरेश बंसल, घनश्याम बंसल, नीलेश मित्तल ,अनिल बंसल, राकेश जिंदल, प्रेम ठाकुर, ललित अग्रवाल ,राजेश अग्रवाल कल कल्लू, संतोष गुप्ता, संजय कुमार रोहिल्ला, ओम प्रकाश सोनी, अशोक कुमार साहू, नंदकिशोर ठाकुर ,रवि साहू ,धर्मपाल राजवाड़े, मुकेश मित्तल, गैबीनाथ साहू ,हूलेश्वर प्रसाद गुप्ता, अजीत कुमार गुप्ता, अनंत राम साहू, अंकित तायल, यश गोयल, शुभम कसेरा, कुमारी कुमुद साहू, सुनील बंसल, कैलाश चौधरी, अवधेश पुरी ,मनोज मंगल, कान्हा गोयल, चंद्रकांत अग्रवाल ,शंकर शंभू राजवाड़े ,प्रेम शंकर सोनी ,एवं शिवकुमार ने सदस्य ग्रहण की। जिसमें से श्री धर्मवीर अग्रवाल मार्गदर्शक, मदनलाल गोयल मंडल प्रमुख, राजेश अग्रवाल राजू अध्यक्ष ,घनश्याम बंसल कोषाध्यक्ष, हूलेश्वर प्रसाद गुप्ता सचिव, नरेश बंसल व्यवस्थापक, गैबीनाथ साहू प्रवक्ता ,ललित अग्रवाल , अश्वनी पांडे, वीरेंद्र गर्ग पूजा प्रभारी, प्रेम शंकर सोनी, राकेश जिंदल, धर्मपाल राजवाड़े साउंड प्रभारी, विनोद मित्तल ,नंदकिशोर ठाकुर तथा संजय रोहिल्ला को झांकी प्रभारी का दायित्व दिया गया है ।

जो भी भक्तगण श्री नवयुवक दुर्गा मंडल सूरजपुर का सदस्य बनना चाहते हैं, वे नवरात्रि के प्रथमा तिथि तक सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं।  श्री नवयुवक दुर्गा मंडल का 37 वां वार्षिक उत्सव मंडल के सचिव श्री हूलेश्वर प्रसाद गुप्ता ने बताया श्री नवयुवक दुर्गा मंडल अपना 37 वां वार्षिक उत्सव नवरात्रि के सप्तमी को मनाने जा रहा है। प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी बाहर से आए हुए भजन गायको एवं  श्री नवयुवक दुर्गा मंडल के सदस्यों के द्वारा मां के दरबार में रात्रि जगराता का कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया।

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कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राजनीतिक दलों की बैठक हुई संपादित

Posted on :12-Oct-2023
कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राजनीतिक दलों की बैठक हुई संपादित

हाशिम खान 

सूरजपुर/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र के लिए आम निर्वाचन की घोषणा आज कर दी गई है। इसी परिपेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष / प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित रखी थी। जिसमें निर्वाचन की गतिविधियों के संबंध में उपस्थित जनों को जानकारी मुहैया करायी गयी। जिसमें उन्हें बताया कि सूरजपुर जिले में 01 पूर्ण एवं 03 विधानसभा आंशिक है इस प्रकार सूरजपुर जिले  में 04 विधानसभा क्षेत्र क्रमशः 04 प्रेमनगर, 05 भटगांव (300 मतदान केंद्र सूरजपुर जिले एवं 06 मतदान केंद्र सरगुजा जिले के) एवं 06 प्रतापपुर (152 मतदान केंद्र सूरजपुर जिले के एवं 144 मतदान केंद्र बलरामपुर-रामानुजगंज के) तथा विधानसभा क्षेत्र 10 अम्बिकापुर के 01 मतदान केंद्र (03 गेतरा) सूरजपुर में शामिल है। जिले में कुल 728 मतदान केंद्र है। ( शहरी 53 ग्रामीण 675) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 06 प्रतापपुर विधानसभा के सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। शेष विधानसभा क्षेत्र 04 प्रेमनगर एवं 05 भटगांव सामान्य सीट है। इसके साथ ही निर्वाचन के गतिविधियों के तहत निर्वाचन गतिविधियां में निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 21 अक्टूबर 2023, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 तथा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का तिथि 31 अक्टूबर 2023, नाम वापसी की अंतिम तिथि 02 नवम्बर 2023, मतदान तिथि 17 नवम्बर 2023, मतगणना की तिथि 03 दिसम्बर 2023 तथा निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति 05 दिसम्बर 2023 को निर्धारित की गई है।

     
 इस बैठक में राजनैतिक दलों के सदस्य एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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ओड़गी के कन्या पूर्व मा. शाला में चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान

Posted on :12-Oct-2023
ओड़गी के कन्या पूर्व मा. शाला में चलाया गया मतदाता जागरूकता अभियान

हाशिम खान 

सूरजपुर/  विधानसभा निर्वाचन 2023 को ध्यान में रखते हुये भटगांव विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड ओड़गी के कन्या पूर्व माणा में आयोजित स्काउट गाईड प्रशिक्षण में उपस्थित समस्त कर्मचारी एवं अधिकारियों को मतदाता जागरुकता अभियान के तहत् विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ओड़गी श्री राजीव कुमार सिंह द्वारा शपथ दिलाया गया। इस माध्यम से 100 प्रतिशत मतदान कराने का लक्ष्य निर्धारित कर जन-जन तक संदेश देने की बात कही तथा लोकतंत्र मतदान करना हर मतदाता का अधिकार है, इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है और देश को नई गति मिलती है। लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में एक-एक मतदाता अहम भूमिका निभाता है। इस महत्व को समझाया गया तथा शपथ दिलाया गया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सूरजपुर श्री संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं जिला स्वीप नोडल अधिकारी सुश्री लीना कोसम एवं जिला उपनिर्वाचन अधिकारी प्रियंका वर्मा के निर्देशन में किया जा रहा है।

कार्यक्रम में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी श्री राजीव कुमार सिंह, बी.पी.ओ मोहम्मद महमूद, प्राचार्य प्रदीप कुमार सिंह, जनशिक्षक संजय कुमार पांडेय, स्काउट गाइड के प्रमुख श्री गोवर्धन सिंह, कुजलाल यादव, श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता, एवं विकास खण्ड के अन्य शिक्षक, शिक्षिका शामिल रहें।

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पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्वाचन दायित्व पर दिया गया प्रशिक्षण

Posted on :12-Oct-2023
पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्वाचन दायित्व पर दिया गया प्रशिक्षण

हाशिम खान 

सूरजपुर/  विधानसभा निर्वाचन 2023 को निर्भीक एवं शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार एवं प्रशिक्षण नोडल अधिकारी सुश्री लीना कोसम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के मार्गदर्शन में पुलिस लाईन पर्री सूरजपुर में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री पी.सी. सोनी प्राचार्य एवं श्री शंभू प्रसाद निषाद प्राचार्य द्वारा पुलिस अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी गई। उन्हें यह बताया गया कि निर्वाचन के दौरान सभी शासकीय सेवक को निष्पक्ष रहना है। शासकीय कर्मचारी को किसी भी चुनावी अभियान, चुनाव प्रचार, चुनावी सभा, चुनावी रैली में भाग नहीं लेना चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व 1961 की धारा 28 के के अनुसार सभी अधिकारी कर्मचारी निर्वाचन आयोग के प्रति नियुक्ति पर समझ जाएंगे और आयोग के 1 नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे। सभी पुलिस अधिकारियों को आयोग द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी दी गई। मतदान केन्द्र में हकदार कौन-कौन से व्यक्ति हैं, उनके आचरण, व्यवहार के बारे में बताया गया। मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि पर मतयाचना, निर्वाचन प्रचार नहीं की जा सकती। इस परिधि में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं आ सकता। अभ्यर्थियों के बूथ मतदान केन्द्र से 200 मीटर के परिधि के बाहर रहेंगे जिसमें 01 टेबल, 02 कुर्सियां एवं एक छोटा तिरपाल होगा। मतदाताओं को दिये जाने वाले पर्ची मे अभ्यर्थी का नाम एवं निर्वाचन प्रतीक नही होगा। कोई भी मतदाता मोबाइल लेकर मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश नहीं कर सकेगा। मतदान केन्द्र में 80 से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाता दिव्यांग मतदाता, गर्भवती महिलाओं को मतदान केन्द्र में प्रवेश देने में प्राथमिकता रहेगी। मतदान केन्द्र में मतदाता के पहचान मतदाता फोटोयुक्त पहचान पत्र (ईपीक) मुख्य दस्तावेज के माध्यम से होगी इसके अलावा आयोग द्वारा 12 अन्य दस्तावेज निर्धारित किये है- आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/ पोस्ट ऑफिस का फोटोयुक्त पासबुक, श्रम विभाग द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक को जारी कार्यालयीन पहचान पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्धारित किया है। मतदान समाप्ति के समय मतदान केन्द्र में सभी उपस्थित मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित टोकन वितरण किया जाएगा जिसकी शुरुआत पंक्ति के अंतिम व्यक्ति से होगी। इस समय पुलिस कर्मचारियों के कार्य को उन्हें बताया गया जिससे मतदान केन्द्र में शांतिपूर्वक मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न हो सके। पुलिस कर्मचारियों को क्रिटिकल मतदान केन्द्रों का चिन्हांकन के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इस प्रशिक्षण में अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक श्री शोभराज अग्रवाल, जिला उप पुलिस अधीक्षक, विभिन्न थाना के थाना प्रभारी उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक एवं पुलिस कर्मचारी उपस्थित रहे।

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13 अक्टूबर से 02 दिसम्बर तक है नॉमिनेशन टीम , पोलिंग पर्सन, सेक्टर ऑफिसर, कमीशनिंग टीम इत्यादि का प्रशिक्षण

Posted on :12-Oct-2023
13 अक्टूबर से 02 दिसम्बर तक है नॉमिनेशन टीम , पोलिंग पर्सन, सेक्टर ऑफिसर, कमीशनिंग टीम  इत्यादि का प्रशिक्षण

हाशिम खान 

सूरजपुर/ 13 अक्टूबर से 02 दिसम्बर तक विधानसभा निर्वाचन 2023 के सफल निष्पादन के लिए लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम जिले के विभिन्न प्रशिक्षण स्थालों में चलाया जायेगा। प्रशिक्षण का विवरण क्रमशः नॉमिनेशन टीम ट्रेनिंग, पोलिंग पर्सन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का निर्वाचन सामग्री दल, ट्रेनिंग का वीडियोग्राफी-फोटोग्राफ्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑफ असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्व्स, सेक्टर ऑफिसर ट्रेनिंग,  कमीशनिंग   टीम ट्रेनिंग, पोस्टल बैलट पेपर ट्रेनिंग, डिस्पैच एंड रिसीव टीम ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑफ काउंटिंग पर्सनल, मॉक ड्रिल काउंटिंग है। जिसमें  निर्धारित तिथि के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

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सूरजपुर के पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को दी गई विधान सभा निर्वाचन के संबंध में प्रशिक्षण

Posted on :12-Oct-2023
सूरजपुर के पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को दी गई विधान सभा निर्वाचन के संबंध में प्रशिक्षण

हाशिम खान 

सूरजपुर। जिले के समस्त पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को विधानसभा निर्वाचन के दौरान बरते जाने वाले सावधानियों, मतदान के दौरान पुलिस के कर्तव्य व निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री आई कल्याण एलिसेला के निर्देश पर अनुविभागवार चरणबद्ध प्रशिक्षण, कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। 11 अक्टूबर को प्रथम चरण का पुलिस अनुभाग सूरजपुर, ओड़गी, रक्षित केन्द्र व समस्त कार्यालय के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल व मास्टर ट्रेनर प्राचार्य पी.सी.सोनी द्वारा दिया गया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। लोग बिना किसी भय, प्रलोभन के मतदान कर सकें, इसके लिए उचित वातावरण बनाए रखने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मास्टर ट्रेनर पी.सी.सोनी ने पुलिस अधिकारियों को मतदान के पहले, मतदान के दिन और मतदान के बाद की कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई। विधान सभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को लेकर पुलिस के कर्तव्य और उनके कार्यो की जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों को चुनाव आयोग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में अवगत कराया गया।

इस दौरान मास्टर ट्रेनर एस.पी.निषाद, सीएसपी एस.एस.पैंकरा, एसडीओपी ओड़गी राजेश जोशी, डीएसपी अजाक पी.डी.कुजूर, डीएसपी मुख्यालय महालक्ष्मी कुलदीप, डीएसपी नंदिनी ठाकुर, रितेश चौधरी, एसडीओपी प्रतापपुर अरूण नेताम, एसडीओपी प्रेमनगर नरेन्द्र सिंह पुजारी, प्रशिक्षु डीएसपी स्निग्धा सलामे, रक्षित निरीक्षक रामप्रसाद पैंकरा, अशोक गिरी, थाना-चौकी प्रभारी, थाना-चौकी, समस्त कार्यालय व पुलिस लाईन के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

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कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राजनीतिक दलों की बैठक हुई संपादित

Posted on :12-Oct-2023
कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में राजनीतिक दलों की बैठक हुई संपादित

हाशिम खान 

सूरजपुर : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्र के लिए आम निर्वाचन की घोषणा आज कर दी गई है। इसी परिपेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अध्यक्ष / प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित रखी थी। जिसमें निर्वाचन की गतिविधियों के संबंध में उपस्थित जनों को जानकारी मुहैया करायी गयी।

जिसमें उन्हें बताया कि सूरजपुर जिले में 01 पूर्ण एवं 03 विधानसभा आंशिक है इस प्रकार सूरजपुर जिले  में 04 विधानसभा क्षेत्र क्रमशः 04 प्रेमनगर, 05 भटगांव (300 मतदान केंद्र सूरजपुर जिले एवं 06 मतदान केंद्र सरगुजा जिले के) एवं 06 प्रतापपुर (152 मतदान केंद्र सूरजपुर जिले के एवं 144 मतदान केंद्र बलरामपुर-रामानुजगंज के) तथा विधानसभा क्षेत्र 10 अम्बिकापुर के 01 मतदान केंद्र (03 गेतरा) सूरजपुर में शामिल है। जिले में कुल 728 मतदान केंद्र है।

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निर्वाचन की प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए लागू होंगे प्रतिबंधात्मक उपाय

Posted on :11-Oct-2023
निर्वाचन की प्रक्रिया निर्विघ्न, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए लागू होंगे प्रतिबंधात्मक उपाय

हाशिम खान 

सूरजपुर/ विधानसभा निर्वाचन, 2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के स्थायी आदेशों के द्वारा भी निर्वाचन के दौरान शांति बनाये रखने के निर्देश के संदर्भ में यह आवश्यक हो गया है कि जिले में लोक शांति बनाये रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया निर्विघ्न निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु अन्य उपायों के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक उपाय भी किये जायें इसलिए जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिसके अंतर्गत जिला सूरजपुर के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बन्दुक, रायफल, पिस्टल, भाला, बल्लम, बरछा, तलवार, गुप्ती खूखरी लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक समाओं, रैली, जुलूस एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। सूरजपुर जिले में कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और आपत्तिजनक नारे नहीं लगायेगा। आपत्तिजनक पोस्टर आदि प्रदर्शित वितरित नहीं करेगा।   सूरजपुर जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या दल, बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा। साथ ही किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, चक्का जाम एवं पुतला दहन किसी भी स्थिति में वर्जित रहेगा। कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आमसभा, जुलूस, धरना आदि आयोजित करने के 24 घंटा पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना सक्षम प्राधिकारी को देगा तथा अनुमति प्राप्त होने के बाद संबंधित राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति आम सभा, जुलूस, धरना आदि का आयोजन कर सकेगा।

        
कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति जिला सूरजपुर के अंतर्गत आने वाले नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के किसी भी धार्मिक स्थल या उसके आस पास 100 मीटर की परिधि में आमसभा का आयोजन नहीं करेगा और न ही धार्मिक स्थलों का उपयोग किसी भी तरह के राजनैतिक प्रयोजनों हेतु करेगा। किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से किसी प्रकार के नारे बाजी या प्रचार प्रसार एवं वक्तव्य का उद्घोष नहीं करेगा। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि में किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र, नारेबाजी या प्रचार प्रसार पूर्णतरू प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दल, भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। इस आदेश की कंडिका-1 उन व्यक्तियों, शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य सम्पादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था या दिव्यांग होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है।
       
यद्यपि निषेधाज्ञा आदेश जारी करने के पूर्व जिला सूरजपुर के आम नागरिकों को सुना जाना आवश्यक है, किन्तु परिस्थितियों एवं समयाभाव के कारण पृथक से पूर्व सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अतएव दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अधीन एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है।

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निर्वाचन के दौरान सशर्त ध्वनि विस्तारक यंत्रो की अनुमति, छ.ग. कोलाहल नियंत्रण व ध्वनि प्रदूषण अधिनियम का करना होगा पालन

Posted on :11-Oct-2023
निर्वाचन के दौरान सशर्त ध्वनि विस्तारक यंत्रो की अनुमति, छ.ग. कोलाहल नियंत्रण व ध्वनि प्रदूषण अधिनियम का करना होगा पालन

हाशिम खान 

सूरजपुर/ भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के द्वारा विधान सभा निर्वाचन-2023 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। चूंकि निर्वाचन के दौरान सभी अभ्यर्थी, राजनैतिक दल, के कार्यकर्ता तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति प्रचार-प्रसार के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हैं। इन ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न केवल स्थायी रूप से होता है, वरन विभिन्न वाहनों यथा जीप, कार, ट्रक, टेम्पो, तिपहिया स्कूटर सायकल, रिक्शा आदि पर घूम-घूम कर या स्थिर रखकर भी होता है। ये वाहन सभी गलियों, सड़कों एवं उप गलियों पर चलते हैं तथा गाव, बस्तियों, मोहल्लों एवं कालोनियों से बहुत ऊँची आवाज में लाउड स्पीकरों से प्रसारण करते हुए जाते हैं। लाउडस्पीकरों का ऊँची आवाज में प्रयोग करने से विद्यार्थी वर्ग का अध्ययन बाधित होता लाउड स्पीकरों पर अबाध रूप से किये जाने वाले शोरगुल से वृद्ध, दुर्बल बीमार व्यक्ति को, चाहे वह किसी चिकित्सालय संस्थान में हो या घर में हो, बहुत परेशानी होती है।

       
इसी पर प्रकाष डालते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने बताया कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग को पूर्ण रूप से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि ध्वनि विस्तारक यंत्र निर्वाचन प्रचार एवं जनसमूह के बीच अपने विचार व्यक्त करने के साधनों में से एक साधन है पंरतु विषम समय में, विषम स्थान पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अविवेकपूर्ण ऊँचे स्वरों पर अवैधानिक प्रयोग जिससे जनमानस की शांति एवं स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो की अनुमति दिया जाना उचित नहीं है।
       
अतएव उपरोक्तानुसार वर्णित तथ्यों के प्रकाश में सभी पहलुओं पर विचार करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधान सभा निर्वाचन, 2023 की प्रक्रिया पूर्ण होने तक कानून व्यवस्था एवं चुनाव संबंधी आचार संहिता का पालन समुचित तरीके से हो सके, इस हेतु छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा-5 एवं ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं नियमन) नियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अधीन सूरजपुर जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का चलाया या चलवाया जाना प्रतिबंधित किया जाता है। जिले के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 8ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया जाना अथवा करवाया जाना पूर्ण रूप से निषिद्ध होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर एवं चुनावी सभाओं में, नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 6ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक ही सक्षम अधिकारी की अनुमति पश्चात् किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र साधारण किस्म के होंगे एवं छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार अनुज्ञेय सीमा में ही प्रयोग किये जायेंगे। लोक परिशांति को देखते हुए लम्बे चोंगे वाले लाउड स्पीकरों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है वाहनों एवं चुनावी सभाओं में एक से अधिक लाउड स्पीकर समूहों में लगाया जाना भी प्रतिबंधित किया जाता है।
       
चुनावी सभाओं एवं चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु अनुमति के जिला मुख्यालय में कलेक्टर कार्यालय में भंडारी श्री नरेंद्र पैकारा, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, सूरजपुर को सम्पूर्ण सूरजपुर जिला के लिए सक्षम प्राधिकारी घोषित किया जाता है। अनुविभाग प्रतापपुर क्षेत्र के आवेदक अनुविभागीय दण्डाधिकारी, प्रतापपुर के समक्ष तथा तहसील बिहारपुर क्षेत्र के आवेदक तहसील बिहारपुर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अनुविभागीय दण्डाधिकारी, प्रतापपुर एवं तहसीलदार, बिहारपुर उक्त आवेदनों की जांच कर अभिमत सहित प्रतिवेदन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, सूरजपुर को प्रेषित करेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन न हो, यह भी अनुमति प्राप्तकर्त्ता सुनिश्चित करेंगे।
     
वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करते पाए जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जब्त कर लिया जावेगा तथा दोषी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
       
ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में प्रातः 8ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कर सामान्यत किया जा सकता है, परन्तु शैक्षणिक संस्थाओं, चिकित्सालय, नर्सिंग होम न्यायालय परिसर शासकीय कार्यालय छात्रावास, नगर पालिका परिषद, जनपद पंचायत एवं किसी अन्य स्थानीय निकाय कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, दूरभाष केन्द्र आदि से 200 मीटर की दूरी के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग सामान्य स्थिति में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, राजनैतिक दलों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह प्रतिबंध निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तिथि तक सम्पूर्ण सूरजपुर जिले में प्रभावशील रहेगा

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