राष्ट्रीय

सिर्फ दिल्ली-NCR में ही नहीं, पूरे देश में लगे पटाखों पर बैन, जाने क्या है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

सिर्फ दिल्ली-NCR में ही नहीं, पूरे देश में लगे पटाखों पर बैन, जाने क्या है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (07 नवंबर) को कहा कि पटाखों पर बैन सिर्फ दिल्ली-एनसीआर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दिवाली और साल के अन्य समय में पटाखे फोड़ने के खिलाफ उसके आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ राजस्थान राज्य से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पटाखों को फोड़ने के संबंध में पिछले आदेशों के कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने बताया कि पटाखा प्रतिबंध पर आधिपत्य का आदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होना चाहिए, लेकिन यह दिल्ली-एनसीआर तक ही सीमित है। याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा, "ऐसा लगता है कि आपका आदेश केवल दिल्ली-एनसीआर पर लागू होता है, हालांकि यह पूरे देश में लागू है।"

सुप्रीम कोर्ट के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कहा कि मुख्य बात लोगों को संवेदनशील बनाना है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वायु प्रदूषण के मुद्दे पर "आरोप-प्रत्यारोप" खेलने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को भी फटकार लगाई है। दिल्ली-एनसीआर में एयर क्वालिटी पिछले कई दिनों से लगातार खराब हो रही है। न्यायमूर्ति सुंदरेश ने कहा, "हम देख रहे हैं कि आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। इसपर राजनीति की जा रही है। हर कोई बस इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सब लोग बस कारण बताओ, कारण बताओ कह रहे हैं।'' हालांकि, पीठ ने पराली जलाने के मुद्दे पर आगे कोई टिप्पणी नहीं की, यह कहते हुए कि इस मामले की सुनवाई बाद में होगी।

More Photo

    Record Not Found!


More Video

    Record Not Found!


Related Post

Leave a Comments

Name

Contact No.

Email