सूरजपुर

उद्यानिकी फसलों हेतु मौसम आधारित फसल बीमा लागू

उद्यानिकी फसलों हेतु मौसम आधारित फसल बीमा लागू

हाशिम खान 

सूरजपुर : राज्य में उद्यानिकी फसलों में पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम रबी वर्ष 2023-24 के क्रियान्वयन हेतु छ.ग. शासन कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके अंतर्गत जिले में अधिसूचित फसलें टमाटर (बीमित राशि-120000, प्रीमियम राशि-6000), बैगन (बीमित राशि-77000, प्रीमियम राशि-3850), फूलगोभी (बीमित राशि-70000 प्रीमियम राशि-3500), पत्ता गोभी (बीमित राशि-70000, प्रीमियम राशि-3500), प्याज (बीमित राशि-80000, प्रीमियम राशि-4000), आलू (बीमित राशि-120000, प्रीमियम राशि-6000), है। योजना के क्रियान्वयन के लिए राजस्व निरीक्षक मण्डल को बीमा इकाई बनाया गया है एवं किसानों को बीमा हेतु कास्त के लिए निर्धारित ऋणमान (बीमित राशि) का 5 प्रतिशत प्रीमियम के रूप में देना होगा। इन सभी फसलों के जोखीम अवधि- 1 जनवरी 2024 से 30 अप्रैल 2024 है। इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के प्रतिकूल मौसम जैसे- अधिक वर्षा, कम वर्षा, बेमौसम वर्षा, अधिक तापमान, कम तापमान, बीमारी अनुकूल मौसम, वायु गति से होने वाली फसलों की क्षति के नुकसान का आकलन स्वचालित मौसम केंद्र (ए.डब्लू.एस.) द्वारा किया जावेगा।

स्थानीय आपदा ओलावृष्टि की स्थिति में कृषक इसकी सूचना सीधे बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-419-0344 पर या लिखित रूप से 72 घंटो के भीतर बीमा कंपनी संबंधित बैंक, स्थानीय उद्यानिकी विभाग, जिला अधिकारी को बीमित फसल के ब्यौरे, क्षति की मात्रा तथा क्षति का कारण सहित सूचित करना होगा।

सभी ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भी उद्यानिकी फसल ले रहे है। दिनांक 31 दिसम्बर 2023 तक लोक सेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से बीमा करा सकते है। ऋणी कृषक अपने सहकारी, ग्रामीण, वाणिज्यिक बैंक की शाखाओं से संपर्क कर नामांकन करा सकतें है, एवं अऋणी कृषक नक्शा, खसरा एवं पासबुक की प्रति एवं क्षेत्र बुवाई प्रमाण पत्र या बुवाई के आशय का स्वघोषणा पत्र जो क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी, ग्रा.उ.वी. अधिकारी द्वारा सत्यापित हो जमा कर नामांकन करा सकते है।

More Photo

    Record Not Found!


More Video

    Record Not Found!


Related Post

Leave a Comments

Name

Contact No.

Email